हौज़ा न्यूज़ एजेंसी के अनुसार, हज़रत आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी से “ऐसे स्थान पर कई वर्षों तक रहने का इरादा, जो वतन न हो” के बारे में सवाल किया गया, जिसका जवाब इच्छुक पाठकों के लिए प्रस्तुत है।
सवाल: जो लोग किसी शहर में कई वर्षों तक रहते हैं, उनकी नमाज़ का क्या हुक्म है?
जवाब: जो लोग किसी स्थान पर लंबे समय तक रहने का इरादा रखते हैं, जैसे ऐसे धार्मिक विद्यार्थी जो किसी धार्मिक शिक्षण संस्थान में कई वर्षों तक रहने का इरादा रखते हैं, या सरकारी विभागों के कर्मचारी जो उदाहरण के लिए दो-तीन वर्षों तक किसी स्थान पर रहते हैं, उन्हें वहाँ मुसाफ़िर नहीं माना जाएगा। उनके रहने की जगह का हुक्म वतन जैसा होगा और वहाँ उनकी नमाज़ पूरी होगी, भले ही वे दस दिन ठहरने का इरादा न रखते हों।
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